25 जनवरी,राष्ट्रीय मतदाता दिवस National Voters' Day in hindi

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022,25 जनवरी,National Voters' Day 2022,संभव, shambhav, शाम्भवी पाण्डेय


    राष्ट्रीय मतदाता दिवस


    लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मतदाता देश का भाग्य विधाता होता है ।


    वर्ष 1950 से स्थापित निर्वाचन आयोग के 61 वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' का शुभारंभ किया था ।


                 
    25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ,संभव, shambhav, शाम्भवी पाण्डेय


    मतदाता कौन होते हैं ?


    भारत एक लोकतांत्रिक देश है । यहां पर प्रत्येक व्यक्ति, जो अपनी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है, उसे मतदाता कहते हैं ।



    राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है ?


    भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

    इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2011 से हुई ।



    राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य क्या है ?


    भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है ।

    इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नए मतदाताओं को पंजीकृत करने के साथ-साथ लोकतंत्र में मतदान और मतदाता की भूमिका के प्रति जागरूक करना है ।


    लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका


    हमारे देश की तरक्की को और भी आगे ले जाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह है देश के आम नागरिकों में, जिसे हम मतदाता कहते हैं । क्योंकि वोट देने से बहुत से परिवर्तन आ सकते हैं ।


    हमारा एक वोट किसी प्रत्याशी को एक-एक मत की प्राप्ति या अप्राप्ति के कारण जीत या हार का सामना करा सकता है ।


    इसीलिए कहा जाता है कि -


    देश का मतदाता देश की किस्मत को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है ।


    क्योंकि वह अपने मत के प्रभाव से किसी योग्य व्यक्ति या देश के प्रति सच्चे मन से समर्पित राजनीतिक दल को जीत दिलाकर देश को विकास की धारा में अग्रसर कर सकता है या किसी आयोग्य प्रत्याशी या स्वार्थपरक राजनीतिक करने वाले व्यक्ति को जीत दिलाकर देश की विकास के पहियों को रुकवा सकता है ।



    मतदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ?


    हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी आम नागरिक की सबसे बड़ी क्षमता होती है मतदान करने की । 


    मतदान करना एक मतदाता के लिए सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि उसका कर्तव्य भी है ।


    देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझते हुए अपना मतदान कर सके इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ।


    आइए जानते हैं जरूरी दस्तावेज क्या है -


    • मतदान करने के लिए यह सबसे आवश्यक है कि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो ।
    • मतदान करने के लिए मतदाता के पास एक पहचान पत्र होना जरूरी है जो कि सरकार द्वारा बनाए जाते हैं ।
    • वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर स्लिप अथवा सरकार द्वारा प्रमाणित अन्य कोई पहचान पत्र ।
    •  मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना आवश्यक है ।

    मतदान करने की प्रक्रिया क्या है ?


    • मतदान करने के लिए सबसे आवश्यक प्रकिया है कि मतदाता 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और उसके पास एक पहचान पत्र हो जो कि सरकार द्वारा प्रमाणित हो ।

    • मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना अति आवश्यक है ।

    •  मतदान करना मतदाता का अधिकार ही नहीं अपितु कर्तव्य भी है यह समझना सबसे आवश्यक है ।

    •  मतदान देने के लिए किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता,वह अपने पसंदीदा दल या प्रत्याशी को मत दे सकता है ।

    •  मतदान गुप्त रखा जाता है ।

    •  मतदान करने से पहले आप इंटरनेट से अपने प्रतिनिधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे आप को मत देने में आसानी होगी ।


    मतदाता पहचान पत्र कैसे बनवाएं ?


    देश में लोकसेवा या विधानसभा चुनाव में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक के पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है ।


    अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और आगामी चुनाव में मतदान की सोच रहे हैं तो अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लें ।


    मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं ।


    ऑनलाइन आवेदन के तरीके


    1. अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है तब आप मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट nvsp.in पर क्लिक करें ।
    2. nvsp.in होम पेज खुलने के बाद आपको बाई तरफ कुछ विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें नए वोटर के तौर पर रजिस्टर करने का विकल्प शामिल है ।आगे बढ़ने से पहले यहां पर लॉग -इन या रजिस्टर करना होगा ।
    3. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा । यदि यहां पर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर से 'रजिस्टर एज ए न्यू यूजर' पर क्लिक करने पर पंजीकरण का फॉर्म खुल जाएगा ।
    4.  अब आवेदन पत्र आपके सामने होगा जहां सभी आवश्यक विवरण जैसे - आपके पते का विवरण, व्यक्तिगत विवरण, जन्मतिथि से संबंधित विवरण व अतिरिक्त जानकारी आदि आपको दर्ज करने होंगे ।
    5. फॉर्म को  सावधानीपूर्वक भरे । इसके बाद अपना फोटो, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से जुड़े डॉक्यूमेंट को भी अपलोड करें । इस प्रक्रिया का पालन करके मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
    6. इसके पश्चात आपको एक पुष्टिकरण ई-मेल प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से आप मतदाता पहचान पत्र आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं । 
    7. आमतौर पर वोटर आईडी कार्ड जारी होने में 30 दिन का समय लगता है|


    पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरे ?


    उपरोक्त मैं बताए गए तरीके द्वारा अब वोटर आईडी कार्ड के लिए फॉर्म पंजीकरण कर सकते हैं यहां लॉग इन करके फॉर्म में दिए गए सारे विवरण को दर्ज करिए ।  


    जब आप पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो फॉर्म 6 भरना होगा ।


    वोटर आईडी कार्ड में बदलाव के लिए कौन सा फॉर्म भरे ?


    • वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह के सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना होगा ।

    • अगर किसी मतदाता ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया है तो फॉर्म संख्या 81 भरना होगा ।



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